उत्तराखण्ड

पेयजल-जलोत्सारण शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश: लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून: उत्तराखण्ड शासन के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जल संस्थान एवं पेयजल निगम को पेयजल और जलोत्सारण से संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

विभाग के सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि यदि शिकायतों के निस्तारण में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जल संस्थान और पेयजल निगम को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर, नागरिकों के प्रति पूर्ण जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई है

आम जनता की सुविधा के लिए राज्यभर के अधिशासी अभियंताओं और कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं:

मुख्य हेल्पलाइन/कॉल सेंटर नंबर:

टोल-फ्री नंबर: 1800-180-4100, 1916  कंट्रोल रूम नंबर: 0135-2742028, 0135-2741800, 0135-2741400, 0135-2741900

प्रमुख क्षेत्रों के अधिशासी अभियंताओं की सूची:

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