उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान संबंधी प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को भारतीय झंडा संहिता, 2002 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं उसके उचित उपयोग से संबंधित प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं खेलकूद अवसरों पर कागज से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कार्यक्रम अथवा समारोह की समाप्ति के बाद कागज से निर्मित राष्ट्रीय ध्वजों को न तो विकृत किया जाए और न ही उन्हें भूमि पर फेंका जाए। ऐसे राष्ट्रीय ध्वजों का निस्तारण उनकी गरिमा एवं सम्मान के अनुरूप किया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए आवश्यक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

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