उत्तराखंड पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए अधिसूचना जारी

देहरादून – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगली प्रक्रिया के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 अगस्त को यह अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही हरिद्वार को छोड़कर राज्य के अन्य 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह संहिता मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, और उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
दो चरणों में हुआ था पंचायत सदस्यों का चुनाव
इससे पहले पंचायत सदस्यों के चुनाव 24 और 28 जुलाई को दो चरणों में संपन्न हुए थे, जिनमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 31 जुलाई को मतगणना शुरू की गई थी।
अब चुनावी प्रक्रिया जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के चयन के साथ आगे बढ़ रही है।
चुनावी कार्यक्रम का विवरण
अधिसूचना के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उसी दिन दोपहर 3:30 बजे से सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी।
14 अगस्त को मतदान होगा और मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी।
आरक्षण की स्थिति: जिलावार सूची
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम आरक्षण सूची के अनुसार:
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सामान्य महिला के लिए आरक्षित जिले: देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पौड़ी
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अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित: बागेश्वर
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अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित: पिथौरागढ़
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ओबीसी के लिए आरक्षित: उधम सिंह नगर
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अनारक्षित जिले: उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत



