उत्तराखण्ड

नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर DM सख्त, गुंडा एक्ट में 4 व्यक्ति जिला बदर

1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर तक कुल 94 अराजक तत्वों के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्यवाही

नैनीताल। जिले में विकास कार्यों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिले में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन नैनीताल ) द्वारा समीर खान पुत्र शाहिद निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल को 6 माह हेतु जिला बदर किया गया है।

मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाग, जनपद नैनीताल को भी 6 माह हेतु जिला बदर किया गया है।

अरूण आर्या पुत्र हरीश आर्या गुजरीड़ा बस्ती फतेहपुर, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल तथा डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह निवासी संजयनगर-01, बिन्दुखत्ता, लालकॅआ, जिला नैनीताल को एक एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है ताकि जिले में कानून व्यवस्था का राज कायम रहे इसको लेकर समय-समय पर अराजक तत्व ऑन के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।।

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